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नवरात्रि से टैक्स में छूट.. जरूरतें सस्ती, विलासिता की वस्तुएं महंगी

नवरात्रि से टैक्स में छूट.. जरूरतें सस्ती, विलासिता की वस्तुएं महंगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) में जिन बड़े बदलावों की घोषणा की थी, उसे GST काउंसिल ने मंजूरी दे दी है..काउंसिल की 56 वीं बैठक में 11 घंटे चले चर्चे के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि GST के अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% होंगे..28%और 12% स्लैब खत्म कर दिए हैं और इनके दायरे में जो आइटम थे उन्हें 5% और 18% में मर्ज किया गया है..जीएसटी के दूसरे स्लैब में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।

पहले जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब थे। अब इन्हें घटाकर दो मुख्य स्लैब (5% और 18%) कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ वस्तुओं पर 0% और विलासिता तथा हानिकारक वस्तुओं पर 40% का विशेष स्लैब भी रखा गया है।

मुख्य बदलाव जो दूसरे स्लैब को अलग बनाती है..

​1. रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम: कई ऐसी वस्तुएं जो पहले 18% के स्लैब में थीं, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, उन्हें अब 5% के स्लैब में लाया गया है, जिससे ये चीजें सस्ती होंगी।

​2. एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, 32 इंच से बड़े टीवी और डिशवॉशर जैसी चीजें, जिन पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 18% के स्लैब में आ गई हैं, जिससे इनकी कीमतें कम हो जाएंगी।

​ 3. छोटी कारें (पेट्रोल 1200cc और डीजल 1500cc तक), 350cc तक की मोटरसाइकिलें, बसें, ट्रक और एंबुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

4. सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे निर्माण कार्यों में लागत कम होने की उम्मीद है।

​5. व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर लगने वाले 18% जीएसटी को पूरी तरह से हटा दिया गया है।

6. जीएसटी में किए गए नए बदलावों के बाद, कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स बढ़ा है।यह मुख्य रूप से उन वस्तुओं पर लागू होता है जिन्हें ‘सिन गुड्स’ की श्रेणी में रखा गया है।

7. विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर एक नया 40% का विशेष स्लैब पेश किया गया है।

​जिन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा है, वे इस प्रकार हैं:

​1. सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, चबाने वाला तंबाकू, और अन्य तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी 28% से बढ़कर 40% हो गया है।

​ 2. कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर वाले एनर्जी ड्रिंक्स और अन्य मीठे पेय पदार्थों पर टैक्स 28% से बढ़कर 40% हो गया है।

​ 3. 1200cc से बड़े पेट्रोल इंजन और 1500cc से बड़े डीजल इंजन वाली लक्जरी कारों और एसयूवी पर जीएसटी 28% से बढ़कर 40% हो गया है।

​4. कोयला, लिग्नाइट और पीट: इन पर जीएसटी 5% से बढ़कर 18% हो गया है। इससे उन उद्योगों की लागत बढ़ सकती है जो इन ईंधनों पर निर्भर हैं।

​5. व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित विमानों और याट्स जैसी कुछ अन्य विलासिता वस्तुओं पर भी 40% का नया टैक्स स्लैब लागू होगा।

​6. ऑनलाइन गेमिंग और जुआ सेवाएं: इन पर भी 40% का टैक्स लगेगा।

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