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पुराना आयकर कानून बदलेगा : लोकसभा में पास हुआ नया आयकर विधेयक 2025, जानें टैक्सपेयर्स को क्या होगा फायदा

संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष की अनुपस्थिति में सोमवार को 8 अहम बिल लोकसभा में पास करवाए, 285 संशोधनों के बाद नया टैक्स बिल लोकसभा में पास हो गया…वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश विधेयक को बिना बहस के 3 मिनट में ही पारित किया गया….
यह 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। इस नए कानून को “आयकर (सं. 2) विधेयक, 2025” नाम दिया गया है, और इसका उद्देश्य देश की कर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है।

नए टैक्स बिल में क्या है?

  • यह नया बिल 60 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा। इसका मुख्य लक्ष्य कर कानूनों को सरल बनाना और धाराओं की संख्या कम करना है, जिससे कानून को समझना आसान हो।
  • इस बिल में बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संसदीय चयन समिति की अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया गया है। सरकार ने पहले पेश किए गए बिल को वापस ले लिया था ताकि इन सुझावों को शामिल किया जा सके।
  • “प्रीवियस ईयर” और “असेसमेंट ईयर” की पुरानी व्यवस्था को खत्म करके अब एक ही “टैक्स ईयर” की अवधारणा पेश की गई है।
  • हाउस प्रॉपर्टी: घर की संपत्ति से होने वाली आय पर 30% की स्टैंडर्ड कटौती अब नगर पालिका करों को घटाने के बाद मिलेगी। साथ ही, निर्माण-पूर्व ब्याज की कटौती अब सेल्फ-ऑक्यूपाइड और लेट-आउट, दोनों तरह की प्रॉपर्टी पर मिलेगी।
  • कम्यूटेड पेंशन (एकमुश्त पेंशन) पर अब पूरी छूट मिलेगी, और यह लाभ कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों को भी मिलेगा।
  • रिफंड: अब अगर कोई टैक्सपेयर तय समय सीमा के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो वह टीडीएस (TDS) रिफंड का दावा कर सकता है।
  • अधिकारों में वृद्धि: इस नए कानून में आयकर अधिकारियों की शक्तियों को बढ़ाया गया है। अब तलाशी अभियान के दौरान, अगर व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस नहीं देता है, तो अधिकारी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं।
    टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इस बिल में व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स स्लैब वही हैं जो बजट 2025 में घोषित किए गए थे:
  1. INR 4,00,000 तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
  2. INR 4,00,001 से INR 8,00,000 तक: 5%
  3. INR 8,00,001 से INR 12,00,000 तक: 10%
  4. INR 12,00,001 से INR 16,00,000 तक: 15%
  5. INR 16,00,001 से INR 20,00,000 तक: 20%
  6. INR 20,00,001 से INR 24,00,000 तक: 25%
  7. INR 24,00,000 से ऊपर: 30%
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