
जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से उपराष्ट्रपति पद खाली है..शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की..इसमें उन्होंने कहा कि चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी होगी, साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त होगी..नामांकन पत्र की जांच 22 अगस्त को होगी और वापस लेने की तारीख 25 अगस्त होगी..और चुनाव 9 सितंबर को होगा..एक से अधिक उम्मीदवार होने पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे…

उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
भारतीय उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत निहित के विशेष प्रक्रिया से होता है..
- उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
- इस चुनाव में संसद के सभी सदस्य मतदान करते हैं, चाहे वे निर्वाचित हों या मनोनीत।
- * मतदान प्रणाली: चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा होता है।
- मतदान गुप्त होता है, ताकि कोई भी सदस्य अपने वोट के बारे में किसी को बताने के लिए बाध्य न हो।
- भारत का निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराता है।
- यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो।
उपराष्ट्रपति बनने की आवश्यक शर्तें:
- भारत का नागरिक होना चाहिए
- कम से कम उम्र 35 साल होनी चाहिए
- राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए
- केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए..
- सदन में किसके पास कितना बहुमत
कुली: 782सांसद
बहुमत:391 वोट
- लोकसभा में 543 में से 542 सीटों पर सांसद एक खाली
- राज्यसभा में 245 सीटों में से 240पर सांसद पाँच खाली
- एनडीए के पास लोकसभा में 293 सांसद और राज्यसभा में 129
- इंडिया गठबंधन के पास लोकसभा में 234 और राज्यसभा 78 सांसद
- एनडीए के पास कुल: 422
- इंडिया के पास कुल:312
“विदित हो कि 21 जुलाई को पूर्व-उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वस्थ संबंधी कारणों से त्यागपत्र दिया था”





